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Article 370 Kya Hai in Hindi | Article 370 की पूरी कहानी जानिए ?

Article 370 Kya Hai in Hindi:- Article 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है. जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला. यह भारतीय संविधान की उपयोगिताओ को राज्य मे सीमित कर देता है

Introduction:-

Article 370 Kya Hai in Hindi:- जैसा की आप सभी जानते है की इन दिनों देश भर मे आर्टिकल 370 को लेकर नए नए फैसले सामने आ रहे है. मगर इसी बीच ऐसे भी कुछ लोग है जिन्हे आर्टिकल 370 के पीछे की पूरी कहानी नहीं पता है. ऐसे मे यदि आप भी इंटरनेट पर खोज रहे है “Article 370 Kya Hai” तो आज आपकी यह खोज समाप्त हुई. आज के इस लेख मे हम आपको Article 370 Kya Hai के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है. जानने के लिए लेख मे शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे.

Article 370 Kya Hai

अब यदि दोस्तों आपको भी नहीं पता है की “Article 370 Kya Hai ” या “What is Article 370” तो हम आपको बता दे की, Article 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है. जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला. यह भारतीय संविधान की उपयोगिताओ को राज्य मे सीमित कर देता है.

Article 370 Kya Hai in Hindi
Article 370 Kya Hai in Hindi

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Article 370 की पूरी कहानी?

दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ है जिसके साथ देश मे बसी सभी रियासत भी आजाद हो गई. ऐसे मे जम्मू कश्मीर के पास तीन रास्ते थे, पहला की वह पाकिस्तान मे शामिल हो जाए, दूसरा की वह भारत मे शामिल हो जाए, तीसरा की वह स्वतंत्र रहे. इन दिनों जम्मू कश्मीर के राज्य हरी सिंह थे, जिन्होंने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई जोकी व्यावहारिक तौर पर सही नहीं था.

ऐसे मे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी , जिसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर की मदद करने के लिए कुछ शर्ते रखी. इन शर्तों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना पड़ा और इस कारण 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत विलय संधि ( इन्स्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन ) के द्वारा भारत मे शामिल हो गया.

Article 370 Kya Hai in Hindi

कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की वजह से इस विलय से जुड़ी बाकी चीजों को लागू होने मे समय लग गया. उधर कश्मीर को लेकर संघर्ष चल रहा था और इधर भारत का संविधान लिखा जा रहा था. इस नए समझोते के तहत जम्मू और कश्मीर ने सिर्फ 3 विषयों को भारत के हवाले कर दिया था, जोकी है:- 1-रक्षा, 2-विदेशी मामले, 3- दूरसंचार, इस समझोते के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से वादा कीया की, जब तक राज्य अपना खुद का संविधान नहीं लिख लेता सिर्फ तब तक भारत का संविधान केवल इस राज्य के बारे मे Temporary Arrangement प्रदान करता रहेगा.

इसी कमिटमेंट के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान मे शामिल किया गया था. इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था.

Article 370 मे जम्मू-कश्मीर के लिए क्या प्रावधान है.

1. जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक सवैधानिक राज्य नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदल सकती है.

2- इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है.

3- जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है इसका प्रशासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलता है.

4- जम्मू कश्मीर के पास 2 झंडे है एक खुदका और एक भारत का जो आप नीचे तशवीर मे भी देख सकते है.

Article 370 in Hindi
Article 370 in Hindi

5- दूसरों के राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर की संपत्ति को नहीं खरीद सकते है.

6- कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है एक जम्मू और कश्मीर की और दूसरी भारत की.

7- यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती है. लेकिन यदि कोई कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है.

8- यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती है. वैसे यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है. लेकिन अगर कोई जम्मू और कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और वापस जम्मू-कश्मीर आता है तो उसको दुबारा भारत की नागरिकता मिल जाती है.

9- जम्मू और कश्मीर मे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध की श्रेणी मे नहीं आता है.

10- आर्टिकल 370 के कारण ही केन्द्रीय राज्य पर आर्थिक आपातकाल जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकता है.

11- भारत के संविधान मे कसी प्रकार का संशोधन जम्मू-कश्मीर पर स्वत: लागू नहीं होता है. जब तक इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेशों पर लागू करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है.

तो दोस्तों यह थी आर्टिकल 370 को लेकर सम्पूर्ण जानकारी.

Conclusion:- Article 370 in Hindi

आज के इस महत्वपूर्ण लेख मे हमने आपको Article 370 के बारे मे जानकारी दी है. हालांकि हमने आर्टिकल 370 पर हो रहे हाल हीं के मुद्दों पर बात नहीं की है, मगर यदि आप Article 370 Kya Hai जानना चाहते है तो यह लेख आपके लिए काम का होने वाला है. आशा करते है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा तो आप हमे कमेन्ट के माध्यम से जरूर बताए और आगे भी इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आते रहिएगा, धन्यवाद.

1- आर्टिकल 370 का मतलब क्या था?

Article 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है. जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला. यह भारतीय संविधान की उपयोगिताओ को राज्य मे सीमित कर देता है?

2- आर्टिकल 370 किसने बनाया था?

आर्टिकल 370 को गोपालस्वामी अयंगर ने बनाया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्तता प्रदान की थी।

3- धारा 370 कब लगती है?

आर्टिकल 370 को भारत के संविधान मे 17 अक्टूबर, 1949 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला. यह भारतीय संविधान की उपयोगिताओ को राज्य मे सीमित कर देता है?

Mr. RPZee

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